सामान्य चेतना कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान (नागरिक शास्त्र)
याद रखने योग्य बातें
- दुनिया में सभी लोगों को जन्म से ही कुछ अधिकार प्राप्त हैं, जिन्हें मानव अधिकार कहते हैं। मानव अधिकार, सभी को समान रूप से प्राप्त हैं।
- किसी के भी द्वारा इन अधिकारों पर बाधा पहुँचाया जाना, मानव अधिकारों का हनन कहा जाता है।
- संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसम्बर 1948 को मानव अधिकारों की सार्वजनिक घोषणा की।
- 10 दिसम्बर को पूरी दुनिया में मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है।
- सन् 1976 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा लागू प्रतिज्ञा पत्रों में अनेक मानव अधिकारों को प्रोत्साहित व संरक्षित किया गया है।
- सन् 1993 में विएना के मानव अधिकारों पर आयोजित विश्व सम्मेलन में 171 देशों ने आतंकवादी गतिविधियों को मानव अधिकारों पर चोट स्वीकार किया।
- हमारे देश में भी अक्टूबर 1993 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और उसके बाद राज्यों में भी राज्य मानव अधिकार आयोग स्थापित हो चुके हैं।
- हमारे राज्य में 16 अप्रैल 2001 को मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया है, जिसका मुख्यालय रायपुर में है।
- छोटी उम्र में (कानूनन लड़की की आयु 18 वर्ष से कम, लड़के की 21 वर्ष से कम) होने वाली शादियों को बाल विवाह कहते हैं।
- संविधान के अनुसार 18 वर्ष से अधिक उम्र की लड़की तथा 21 वर्ष से अधिक उम्र के लड़के ही विवाह योग्य माने गए हैं। इससे कम उम्र में विवाह करना दण्डनीय अपराध है।
- *शिक्षा के प्रसार से इस कुरीति से मुक्ति मिल सकती है।