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राज्य की सरकार भाग-एक कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान (नागरिक शास्त्र)

राज्य की सरकार भाग-एक कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान (नागरिक शास्त्र)

याद रखने योग्य बातें

  • हमारे देश में दो प्रकार को सरकारें है-(1) केन्द्र सरकार (2) राज्य सरकार
  • केन्द्र सरकार द्वारा निर्मित कानून पूरे देश में लागू होता है जबकि राज्य सरकारें अपने-अपने राज्य के लिए कानून बनाती है।
  • केंद्र में सरकार के तीन अंग है-(1)स्थापिका (2) कार्यपालिका (3) न्यायपालिका।
  • राम के लिए कानून अमाने वाली संस्था को विधानसभा कहते हैं।
  • राज्य सरकार (विधानसभा में जो लोग कानून बनाते हैं, उन्हें विधानसभा सदस्य या विधायक (एम. एल. ए) कहते हैं।
  • जिस प्रक्रिया के द्वारा मतदाता अपने लोकप्रिय प्रत्याशी को चुनती है, उसे चुनाव या निर्वाचन कहते हैं।
  • मतदाता बनने के लिए 18 वर्ष की आयु तथा मतदाता सूची में नाम होना अनिवार्य है। विधानसभा सदस्य बनने के लिए (चुनाव लड़ने के लिए) 25 वर्ष की आयु निश्चित है। यह चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है।
  • अपराधी, पागल या दिवालिया व्यक्ति न हो मतदान कर सकता है और न ही चुनाव पड़ सकता है।
  • प्रत्याशी अपनी पार्टी की नीतियों को लेकर जनता से वोट माँगते हैं, जिसे चुनाव प्रचार कहते हैं। इसमें बैनर, पोस्टर, नुक्कड़, सभा, नाटक,दूरभाष यंत्रों, प्रत्यक्ष सम्पर्क आदि का प्रयोग किया जा सकता है।
  • मतदान दिवस के 24 घंटे पूर्व प्रत्यक्ष चुनाव प्रचार बंद हो जाता है, प्रत्याशी दरवाजे दरवाजे पर जाकर व्यक्तिगत सम्पर्क कर सकते हैं.
  • निश्चित जनसंख्या के आधार पर सरकार द्वारा विधानसभा सीट (क्षेत्र) निर्धारित की जाती है। छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा क्षेत्र हैं।
  • लोकतंत्र में जनता अपने में से चुनकर सरकार में एक व्यक्ति (प्रत्याशी) भेजती है, जिसे उस क्षेत्र का प्रतिनिधि कहते हैं। चुनाव लड़ते समय वही प्रत्याशी उम्मीदवार कहा जाता है।
  • लोग का ऐसा समूह जो चुनाव में भाग लेकर सरकार बनाना चाहता हो, राजनैतिक दल कहलाता है। जैसे- कांग्रेस, भाजपा, बहुजन समाज पार्टी आदि।
  • मतदाता मतदान तिथि को अपना मत देती है, फिर वोटों की गिनती होती है, जिस प्रत्याशी को सर्वाधिक मत मिलता है, उसे विजयी घोषित करते हैं।
  • पूरे सदन में जिस दल को बहुमत मिलती है, उसकी सरकार बनती है।
  • बहुमत दल का नेता, मुख्यमंत्री पद की शपथ राज्यपाल द्वारा ग्रहण करता है।
  • मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को मिलाकर किसी भी राज्य का मंत्रिमंडल बनता है। मुख्यमंत्री का मंत्रिमंडल तभी काम करता है, जब तक उन्हें सदन में बहुमत प्राप्त हो।