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सामान्य चेतना कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान (नागरिक शास्त्र)
याद रखने योग्य बातें
- दुनिया में सभी लोगों को जन्म से ही कुछ अधिकार प्राप्त हैं, जिन्हें मानव अधिकार कहते हैं। मानव अधिकार, सभी को समान रूप से प्राप्त हैं।
- किसी के भी द्वारा इन अधिकारों पर बाधा पहुँचाया जाना, मानव अधिकारों का हनन कहा जाता है।
- संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसम्बर 1948 को मानव अधिकारों की सार्वजनिक घोषणा की।
- 10 दिसम्बर को पूरी दुनिया में मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है।
- सन् 1976 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा लागू प्रतिज्ञा पत्रों में अनेक मानव अधिकारों को प्रोत्साहित व संरक्षित किया गया है।
- सन् 1993 में विएना के मानव अधिकारों पर आयोजित विश्व सम्मेलन में 171 देशों ने आतंकवादी गतिविधियों को मानव अधिकारों पर चोट स्वीकार किया।
- हमारे देश में भी अक्टूबर 1993 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और उसके बाद राज्यों में भी राज्य मानव अधिकार आयोग स्थापित हो चुके हैं।
- हमारे राज्य में 16 अप्रैल 2001 को मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया है, जिसका मुख्यालय रायपुर में है।
- छोटी उम्र में (कानूनन लड़की की आयु 18 वर्ष से कम, लड़के की 21 वर्ष से कम) होने वाली शादियों को बाल विवाह कहते हैं।
- संविधान के अनुसार 18 वर्ष से अधिक उम्र की लड़की तथा 21 वर्ष से अधिक उम्र के लड़के ही विवाह योग्य माने गए हैं। इससे कम उम्र में विवाह करना दण्डनीय अपराध है।
- शिक्षा के प्रसार से इस कुरीति से मुक्ति मिल सकती है।
सामान्य चेतना
1. रिक्त स्थान को भरिए:
- विवाह के लिए लड़के को 21 वर्ष का होना अनिवार्य है।
- कम उम्र में विवाह करना कानूनन अवैध है।
- बाल विवाह से बेरोजगारी और कुंठा बढ़ती है।
- संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 दिसम्बर सन् 1948 को मानव अधिकारों की घोषणा की गई।
2. कॉलम 1 व 2 का सही मिलान:
कॉलम 1 | कॉलम 2 |
---|---|
1. जीवन का अधिकार | 2. पुलिस की हिरासत में मृत्यु। |
2. स्वतंत्रता का अधिकार | 4. किसी व्यक्ति को राज्य से निकालना। |
3. समानता का अधिकार | 1. दलित व्यक्ति को पूजा स्थल में प्रवेश। |
4. स्वास्थ्य का अधिकार देना | 5. बच्चों को पोलियो की खुराक न पिलाना। |
5. शिक्षा का अधिकार | 3. बच्चों को स्कूल भेजना। |
3. प्रश्नों के उत्तर:
- मानव अधिकार क्या है? कोई 5 मानव अधिकार लिखिए।
मानव अधिकार वे मौलिक अधिकार हैं जो हर व्यक्ति को उसके जन्म से ही प्राप्त होते हैं।
5 मानव अधिकार:- जीवन का अधिकार।
- समानता का अधिकार।
- स्वतंत्रता का अधिकार।
- शिक्षा का अधिकार।
- स्वास्थ्य का अधिकार।
- हमें दुनिया के किसी भी व्यक्ति से भेदभाव क्यों नहीं करना चाहिए?
- क्योंकि भेदभाव मानवता के खिलाफ है।
- यह समानता और स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन करता है।
- बाल अधिकार क्या-क्या हैं?
- शिक्षा का अधिकार।
- बाल मजदूरी से बचाव का अधिकार।
- स्वास्थ्य सेवाओं का अधिकार।
- शोषण से बचाव का अधिकार।
- पहचान का अधिकार।
- बाल विवाह किसे कहते हैं?
जब किसी लड़की की शादी 18 वर्ष से कम उम्र में और लड़के की शादी 21 वर्ष से कम उम्र में होती है, तो इसे बाल विवाह कहते हैं। - बाल विवाह के क्या-क्या दुष्परिणाम होते हैं?
- स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ।
- शिक्षा में बाधा।
- मानसिक और शारीरिक विकास रुक जाता है।
- परिवार और समाज में तनाव बढ़ता है।
- लड़का और लड़की की शादी किस उम्र में करनी चाहिए?
लड़के की शादी 21 वर्ष की उम्र में और लड़की की शादी 18 वर्ष की उम्र में करनी चाहिए। - बालक एवं बालिका के साथ समान व्यवहार के लिए परिवार के क्या-क्या कर्तव्य होने चाहिए?
- दोनों को समान शिक्षा और अवसर प्रदान करें।
- दोनों की इच्छाओं का सम्मान करें।
- घर के काम और जिम्मेदारियों को बराबर बाँटें।
- अपने मोहल्ले अथवा गाँव में पता करें कि महिलाएँ कौन-कौन-से कार्य कर रही हैं जिससे वे आत्मनिर्भर बनें?
- महिलाएँ खेती, सिलाई, कढ़ाई, शिक्षा (शिक्षिका), और छोटे उद्योग (दूध, सब्जी उत्पादन) से आत्मनिर्भर बन रही हैं।
- आपका विवाह यदि कम उम्र में कर दिया जाए तो क्या होगा?
- शिक्षा पूरी नहीं होगी।
- मानसिक और शारीरिक विकास पर प्रभाव पड़ेगा।
- जीवन में लक्ष्य प्राप्त करने की संभावनाएँ कम हो जाएँगी।
4. योग्यता विस्तार:
अगर आपकी बहन कक्षा-9 में पढ़ती है, उसकी उम्र 15 वर्ष है, और उसकी शादी तय हो जाए तो आप क्या करेंगे?
- परिवार को समझाऊँगा कि बाल विवाह कानूनन अवैध है।
- उन्हें बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक करूँगा।
- यदि परिवार न माने तो बाल विवाह रोकने के लिए पुलिस या बाल कल्याण अधिकारी से संपर्क करूँगा।
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